अमेरिका ने विदेशी छात्रों के लिए स्टूडेंट वीजा नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियम के तहत अब छात्रों को अनिश्चित समय तक अमेरिका में रहने की अनुमति नहीं होगी। इसके बजाय उन्हें अधिकतम चार साल तक ही रहने की इजाजत मिलेगी। यह नियम F (स्टूडेंट), J (एक्सचेंज विजिटर) और I (विदेशी मीडिया प्रतिनिधि) वीजा धारकों पर लागू होगा।
अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने कहा है कि इस बदलाव का उद्देश्य वीजा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाना, नियमों के दुरुपयोग को रोकना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। अब यदि किसी छात्र को पढ़ाई पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय चाहिए, तो उसे अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (USCIS) से Extension of Stay (EOS) के लिए आवेदन करना होगा। इस प्रक्रिया में बायोमेट्रिक जांच, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और अन्य सुरक्षा जांच शामिल होंगी।
नए नियम के तहत पढ़ाई पूरी होने के बाद मिलने वाला ग्रेस पीरियड भी 60 दिन से घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। इस दौरान छात्रों को या तो अमेरिका छोड़ना होगा, किसी दूसरे संस्थान में दाखिला लेना होगा या अपनी वीजा श्रेणी बदलनी होगी। शैक्षणिक कार्यक्रम बदलने के नियम भी पहले की तुलना में अधिक सख्त किए गए हैं।
DHS का कहना है कि पुराने नियम के कारण कुछ छात्र लगातार नए कोर्स में दाखिला लेकर कई वर्षों तक अमेरिका में बने रहते थे। नई व्यवस्था से ऐसे मामलों पर बेहतर निगरानी रखी जा सकेगी। यह नियम फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित होने के 60 दिन बाद लागू होगा और वर्तमान में अमेरिका में रह रहे विदेशी छात्र भी इसके दायरे में आएंगे।


