तमिलनाडु सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए तीसरे बच्चे के जन्म पर मिलने वाली मातृत्व छुट्टी को बढ़ाकर 365 दिन करने की घोषणा की है। अब तीसरे बच्चे के लिए भी वही एक साल की छुट्टी मिलेगी, जो पहले और दूसरे बच्चे के जन्म पर दी जाती है। मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री डी. सरतकुमार ने मंगलवार को विधानसभा में विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार महिला सशक्तीकरण और सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता देती है। मौजूदा व्यवस्था में दो से कम जीवित बच्चों वाली महिला कर्मचारियों को 365 दिन की छुट्टी मिलती है, जबकि दो या उससे अधिक जीवित बच्चों वाली कर्मचारियों को तीसरे बच्चे के जन्म पर 12 सप्ताह की छुट्टी का प्रावधान था।
सरकार का यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट की उस व्याख्या के बाद किए गए प्रावधानों में बदलाव के रूप में सामने आया है, जिसके अनुसार तीसरे बच्चे के जन्म पर भी मातृत्व लाभ से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि तमिलनाडु में मातृत्व अवकाश की अवधि पिछले वर्षों में कई बार बढ़ाई गई है। 2011 में इसे 90 दिन से बढ़ाकर छह महीने, 2016 में नौ महीने और 2021 में 365 दिन किया गया था। सरकार के अनुसार, नए नियमों का विस्तृत आदेश जल्द जारी किया जाएगा।


