Haryana

हरियाणा Cabinet के बड़े फैसले: लाडो लक्ष्मी योजना की आय सीमा बढ़ी, पूर्व अग्निवीरों को भर्ती में राहत

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 से स्थानीय निकायों को राज्य के कर राजस्व का 7 प्रतिशत हिस्सा देने का निर्णय लिया है। इसमें 55 प्रतिशत राशि पंचायती राज संस्थाओं और 45 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों को मिलेगी। वहीं, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र परिवारों की वार्षिक आय सीमा बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये कर दी गई है। तीन विशेष श्रेणियों में यह सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने का फैसला भी लिया गया है।

सरकार के फैसले के मुताबिक, लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों को अब हर महीने के बजाय तीन महीने में एक बार लाइवनेस सत्यापन कराना होगा। यह व्यवस्था 1 नवंबर 2026 से लागू होगी। इसके अलावा, हरियाणा मीडिया कर्मी कल्याण कोष के तहत पात्र पत्रकारों को मिलने वाली अधिकतम वित्तीय सहायता राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने को मंजूरी दी गई है। नागरिक संसाधन सूचना विभाग (CRID) को स्वतंत्र विभाग का दर्जा देने का फैसला भी लिया गया है।

मंत्रिमंडल ने राज्य की अग्निवीर नीति के तहत आने वाले कुछ ग्रुप-C पदों की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को लिखित परीक्षा से छूट देने की मंजूरी दी है। संबंधित नियमों के अनुसार, वन्यजीव रक्षक, भारतीय रिजर्व बटालियन के कांस्टेबल, राज्य आपदा मोचन बल के कांस्टेबल और फायर ऑपरेटर-कम-ड्राइवर पदों के लिए उन्हें शारीरिक स्क्रीनिंग टेस्ट और शारीरिक माप परीक्षण से भी छूट मिलेगी। इन फैसलों का उद्देश्य स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता देने और विभिन्न पात्र वर्गों को राहत पहुंचाना है।