हरियाणा में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए आर्थिक सहायता पाने का मौका मिलने जा रहा है। राज्य सरकार की सामान्य बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 नवंबर से शुरू होंगे। पात्र युवा 30 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। योजना में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर हर महीने 1,200 से 2,000 रुपये तक का भत्ता देने का प्रावधान है।
योजना के तहत 12वीं पास, दो वर्षीय प्रमाणपत्र या डिप्लोमा धारकों को 1,200 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। वहीं, स्नातक या उससे अधिक योग्यता रखने वाले युवाओं और तीन वर्षीय डिप्लोमा धारकों को 2,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। आवेदन के लिए युवा हरियाणा का निवासी होना चाहिए और 1 नवंबर 2026 को उसकी उम्र 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही, रोजगार कार्यालय में कम से कम तीन साल से लगातार पंजीकरण अनिवार्य है। परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
इसके अलावा, परिवार के पास 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य की रिहायशी या व्यावसायिक संपत्ति नहीं होनी चाहिए और कृषि भूमि दो हेक्टेयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आवेदक विद्यार्थी, प्रशिक्षु या स्व-रोजगार में नहीं होना चाहिए और न ही सक्षम युवा योजना का लाभ ले रहा हो। इच्छुक युवा हरियाणा रोजगार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट hrex.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, बैंक पासबुक, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र और निर्धारित शपथ पत्र सहित जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे। आवेदन से पहले सभी पात्रता शर्तों की जांच जरूर करें।


