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पुराने केंद्रीय कर्मचारियों को राहत, सरकार ने बढ़ाई महंगाई राहत की दरें

केंद्र सरकार ने 5वें वेतन आयोग के तहत लाभ पाने वाले पुराने केंद्रीय कर्मचारियों और उनके परिवारों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने महंगाई राहत (Dearness Relief-DR) में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह फैसला उन रिटायर्ड कर्मचारियों और परिवार लाभार्थियों के लिए लागू होगा, जो अब भी पुराने मुआवजा ढांचे के तहत एक्स-ग्रेशिया भुगतान प्राप्त कर रहे हैं। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoP&PW) द्वारा 22 मई 2026 को जारी आदेश के अनुसार नई DR दरें 1 जुलाई 2025 और 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। इस फैसले का लाभ खास तौर पर उन CPF (Contributory Provident Fund) लाभार्थियों को मिलेगा, जो 18 नवंबर 1960 से 31 दिसंबर 1985 के बीच रिटायर हुए थे और वर्तमान में एक्स-ग्रेशिया भुगतान ले रहे हैं।

सरकार के मुताबिक, इन लाभार्थियों के लिए 1 जुलाई 2025 से DR की दर 474 प्रतिशत और 1 जनवरी 2026 से 483 प्रतिशत कर दी गई है। यह बढ़ोतरी ग्रुप A, B, C और D कर्मचारियों को मिलने वाले क्रमशः 3000 रुपये, 1000 रुपये, 750 रुपये और 650 रुपये के एक्स-ग्रेशिया भुगतान पर लागू होगी। इसके अलावा, मृत CPF कर्मचारियों की विधवाओं और आश्रित बच्चों को भी इस फैसले का फायदा मिलेगा। ऐसे परिवारों को वर्तमान में 645 रुपये प्रति माह एक्स-ग्रेशिया भुगतान मिलता है। अब इनके लिए DR की दर 1 जुलाई 2025 से 466 प्रतिशत और 1 जनवरी 2026 से 475 प्रतिशत होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि DR की गणना में दशमलव राशि आने पर उसे अगले पूरे रुपये में राउंड ऑफ किया जाएगा। साथ ही, सही DR राशि तय करने की जिम्मेदारी पेंशन वितरित करने वाली एजेंसियों और सरकारी बैंकों की होगी।