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अब दवाओं पर नहीं होगी मनमानी! केंद्र सरकार ने 39 जरूरी मेडिसिन की अधिकतम कीमत की तय

देशभर के मरीजों को दवाओं की कीमतों में पारदर्शिता और राहत देने के उद्देश्य से नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने 39 नई दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत (Retail Price) निर्धारित कर दी है। यह फैसला ड्रग्स (प्राइसेस कंट्रोल) ऑर्डर (DPCO) 2013 के प्रावधानों के तहत लिया गया है। फार्मास्युटिकल्स विभाग ने इस संबंध में 8 जुलाई 2026 को अधिसूचना जारी की।

नई सूची में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हृदय रोग, एचआईवी, आंखों के संक्रमण, ग्लूकोमा और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के उपचार में उपयोग होने वाली कई दवाएं शामिल हैं। हालांकि, यह आदेश बाजार में पहले से उपलब्ध दवाओं के दाम घटाने के लिए नहीं है, बल्कि नई दवा फॉर्मूलेशन की अधिकतम खुदरा कीमत तय करने के लिए लागू किया गया है। इन कीमतों पर लागू जीएसटी अलग से जोड़ा जाएगा।

एनपीपीए द्वारा तय कीमतों के अनुसार, हाई ब्लड प्रेशर की दवा Amlodipine + Bisoprolol + Telmisartan की कीमत 14.74 रुपये प्रति टैबलेट निर्धारित की गई है। वहीं, हार्ट अटैक और स्ट्रोक के जोखिम को कम करने वाली Clopidogrel + Aspirin + Atorvastatin कैप्सूल की कीमत 6.37 रुपये प्रति कैप्सूल तय हुई है। डायबिटीज के इलाज में उपयोग होने वाली Dapagliflozin, Empagliflozin, Sitagliptin, Metformin, Glimepiride और Voglibose आधारित कई दवाओं की कीमतें भी अधिसूचित की गई हैं।

सूची में एंटीबायोटिक दवाएं, ग्लूकोमा आई ड्रॉप, एचआईवी थेरेपी किट, विटामिन D3 ओरल सॉल्यूशन और कैंसर उपचार में इस्तेमाल होने वाली Imatinib Oral Solution भी शामिल हैं। वहीं, हार्ट अटैक के इलाज में प्रयुक्त Tenecteplase 50 mg Injection की अधिकतम खुदरा कीमत 60,238.27 रुपये प्रति वायल तय की गई है।

एनपीपीए ने सभी दवा विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे अपनी दुकानों पर नवीनतम प्राइस लिस्ट स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें। यदि कोई कंपनी या विक्रेता निर्धारित कीमत से अधिक राशि वसूलता है, तो उसके खिलाफ डीपीसीओ 2013 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कार्रवाई की जाएगी तथा अतिरिक्त वसूली गई रकम ब्याज सहित जमा करानी होगी।