Delhi

दिल्ली में ट्रैफिक नियम सख्त: चालान चुनौती से पहले जमा करनी होगी 50% राशि

दिल्ली में ट्रैफिक नियमों को और कड़ा करते हुए सरकार ने चालान प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल और अधिक सख्त बना दिया है। नए नियमों के तहत अब यदि कोई वाहन चालक अपने ट्रैफिक चालान को अदालत में चुनौती देना चाहता है, तो उसे पहले जुर्माने की 50% राशि जमा करनी अनिवार्य होगी। इस कदम का उद्देश्य बेवजह की शिकायतों को रोकना और प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाना है।

नई व्यवस्था के अनुसार, चालान मिलने के बाद सीधे कोर्ट जाना आसान नहीं रहेगा। पहले आधी रकम जमा करने के बाद ही व्यक्ति अपनी अपील दर्ज करा सकेगा। इसके साथ ही चालान भुगतान के लिए समयसीमा भी तय कर दी गई है। यदि निर्धारित समय में भुगतान नहीं किया जाता, तो संबंधित व्यक्ति को रोजाना इलेक्ट्रॉनिक नोटिस भेजे जाएंगे।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि लगातार चालान का भुगतान न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे मामलों में वाहन से जुड़ी सेवाएं जैसे टैक्स भुगतान, लाइसेंस संबंधी कार्य और रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई जा सकती है। जरूरत पड़ने पर वाहन जब्त करने तक की कार्रवाई भी संभव है।

इसके अलावा, एक साल में पांच या उससे अधिक बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले चालकों को “गंभीर उल्लंघनकर्ता” माना जाएगा। ऐसे मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित या रद्द किया जा सकता है। नई प्रणाली के तहत, चालान जारी होने के 45 दिनों के भीतर वाहन चालक को या तो जुर्माना भरना होगा या ऑनलाइन शिकायत दर्ज करनी होगी। समयसीमा के बाद चालान स्वतः स्वीकार मान लिया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह डिजिटल सिस्टम पारदर्शिता बढ़ाने और सड़क सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।