Delhi

दिल्ली-NCR में दिवाली पर दो दिन जलेेंगे ग्रीन पटाखे, सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत

दीपावली से पहले दिल्ली-NCR के लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए निर्धारित शर्तों के साथ दो दिनों तक प्रमाणित ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दे दी है। अदालत के आदेश के मुताबिक, 7 और 8 नवंबर 2026 को ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। इसके बाद 9 नवंबर से पटाखों पर पहले से लागू पूर्ण प्रतिबंध फिर से प्रभावी हो जाएगा।

जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने 29 अक्टूबर को यह आदेश जारी किया। इसके तहत दोनों दिन सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही आतिशबाजी की अनुमति होगी। अस्पतालों, नर्सिंग होम, वृद्धाश्रम, शिक्षण संस्थानों और अधिसूचित शांत क्षेत्रों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर रोक रहेगी।

अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल CSIR-NEERI से प्रमाणित और PESO से अनुमोदित ग्रीन पटाखों का ही निर्माण और इस्तेमाल किया जा सकेगा। इनका निर्माण 2 से 6 नवंबर और बिक्री 4 से 6 नवंबर तक केवल प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थानों पर होगी। ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। प्रत्येक पैकेट पर QR कोड लगाना अनिवार्य होगा। बेरियम युक्त पटाखों और लड़ियों पर भी रोक रहेगी।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने CPCB और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को 2 से 30 नवंबर तक वायु गुणवत्ता की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने संबंधित राज्यों से 14 दिसंबर तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।