Delhi

दिल्ली में 1 नवंबर से नॉन-BS-VI वाहनों की एंट्री पर रोक, NCR के लाखों वाहन मालिकों की बढ़ेगी परेशानी

दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए 1 नवंबर से नए प्रतिबंध लागू किए जाने की तैयारी है। इसके तहत दिल्ली के बाहर पंजीकृत उन वाहनों के राजधानी में प्रवेश पर रोक लगाई जाएगी, जो BS-VI उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते हैं। यह प्रतिबंध 31 जनवरी 2027 तक लागू रहेगा। इससे दिल्ली-एनसीआर में रोजाना आवागमन करने वाले लाखों वाहन मालिक प्रभावित हो सकते हैं।

परिवहन विभाग के अनुमानों के अनुसार, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद में 10 लाख से अधिक वाहन BS-VI मानकों के अनुरूप नहीं हैं। इनमें गुरुग्राम और फरीदाबाद के करीब दो लाख वाहन शामिल हैं। वहीं, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ऐसे वाहनों की संख्या चार लाख से अधिक बताई गई है। गाजियाबाद में भी लगभग चार लाख वाहन इस श्रेणी में आते हैं।

हालांकि, सभी वाहनों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ एम्बुलेंस, दमकल गाड़ियों तथा कुछ आवश्यक सेवाओं में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को छूट दी गई है। दिल्ली में पंजीकृत वाहनों पर यह विशेष प्रतिबंध लागू नहीं होगा, जबकि अन्य मौजूदा नियम प्रभावी रहेंगे।

नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के प्रवेश मार्गों और बॉर्डर चेकपॉइंट्स पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। अधिकारियों की योजना AI आधारित ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों से वाहनों की पहचान करने की है। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर वाहनों की भौतिक जांच भी की जाएगी। ऐसे में दिल्ली आने-जाने वाले वाहन चालकों को यात्रा से पहले अपने वाहन के उत्सर्जन मानकों की जानकारी अवश्य जांच लेनी चाहिए।