कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। सोमवार, 17 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए CBI और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल CBI और ED को मामले में कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं करने का निर्देश दिया है। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से 20 अगस्त को प्रस्तावित सुनवाई को टालने को कहा गया है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता को राहुल गांधी की याचिका की प्रति उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।
यह मामला कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की याचिका से जुड़ा है। याचिका में राहुल गांधी पर ज्ञात आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप लगाए गए थे और जांच की मांग की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20 जुलाई को CBI को आरोपों के सत्यापन का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि जांच में अवैधता सामने आने पर ED उचित कार्रवाई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान प्राकृतिक न्याय और निष्पक्ष प्रक्रिया के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि वह यह जांचना चाहता है कि हाईकोर्ट द्वारा जांच एजेंसियों को कार्रवाई के निर्देश किन परिस्थितियों में दिए गए।


