हरियाणा सरकार ने हाउस टैक्स बकायेदारों को बड़ी राहत देते हुए पिछले वर्षों के बकाया हाउस टैक्स पर लगे ब्याज में 100 प्रतिशत छूट देने का फैसला किया है। यह छूट 30 जून 2026 तक लागू रहेगी। इस निर्णय के बाद अब लोग बिना अतिरिक्त ब्याज चुकाए अपना मूल टैक्स जमा कर सकेंगे। दादरी नगर परिषद चेयरमैन Bakshiram Saini ने इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini और प्रदेश सरकार का आभार जताया है। उन्होंने बताया कि शहर के नागरिक लंबे समय से ब्याज में राहत की मांग कर रहे थे, क्योंकि भारी ब्याज राशि के चलते कई लोग पुराना टैक्स जमा नहीं कर पा रहे थे।
चेयरमैन ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दोबारा 100 प्रतिशत ब्याज माफी योजना लागू करने की मांग की थी, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि दो वर्ष पहले जब ऐसी ही योजना लागू की गई थी, तब चरखी दादरी नगर परिषद में रिकॉर्ड स्तर पर टैक्स वसूली हुई थी। बक्शीराम सैनी के अनुसार, दिसंबर से मार्च तक के महीनों में लोग सबसे ज्यादा टैक्स जमा करते हैं और ऐसे समय में ब्याज माफी की योजना नगर परिषद के राजस्व को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकती है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी, वहीं नगर परिषद की वित्तीय स्थिति भी मजबूत होगी, जिससे शहर के विकास कार्यों को गति मिलेगी।









