Himachal Pradesh सरकार ने पंचायतीराज चुनावों को देखते हुए 26, 28 और 30 मई को संबंधित मतदान क्षेत्रों में सवेतन अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में लागू रहेगा। सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार इन दिनों सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों, शिक्षण संस्थानों और औद्योगिक इकाइयों को बंद रखा जाएगा। यह व्यवस्था औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत आने वाले संस्थानों, दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी लागू होगी। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट-1881 के तहत वेतन सहित छुट्टी का लाभ दिया जाएगा।
इसके अलावा ऐसे कर्मचारी, जो किसी अन्य स्थान पर कार्यरत हैं लेकिन उनका मतदान संबंधित पंचायत क्षेत्र में है, उन्हें मतदान के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश मिलेगा। हालांकि इसके लिए मतदान करने का प्रमाण प्रस्तुत करना जरूरी होगा। सरकार ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि सभी कर्मचारियों को मतदान के अधिकार का उपयोग करने के लिए आवश्यक सुविधा सुनिश्चित की जाए।









