हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड और सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर नए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कार्मिक विभाग के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय में हमेशा साफ-सुथरे, शालीन और औपचारिक कपड़े पहनने होंगे। पुरुष कर्मचारियों को शर्ट-पैंट और महिला कर्मचारियों को साड़ी या सूट जैसे औपचारिक परिधान पहनना अनिवार्य होगा। जींस, टी-शर्ट या किसी अन्य कैजुअल या पार्टी वियर से बचने को कहा गया है। यह नियम कोर्ट में पेशी या कार्यालय में उपस्थिति के दौरान भी लागू होंगे।
साथ ही, कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। कोई भी कर्मचारी व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट से सरकारी नीतियों, फैसलों या राजनीतिक/धार्मिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करेगा। बिना अनुमति कोई भी अधिकारी या कर्मचारी आधिकारिक दस्तावेज या जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकता। यदि किसी सार्वजनिक मंच पर राय दी जाती है, तो इसे स्पष्ट करना होगा कि यह निजी विचार हैं, सरकार के नहीं।
सरकार ने चेतावनी दी है कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को भी अपने अधीन कर्मचारियों में इन नियमों के पालन को सुनिश्चित करना अनिवार्य है। यह आदेश केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के तहत जारी किए गए हैं, जो सरकारी कर्मचारियों के पेशेवर आचरण, अभिव्यक्ति और सोशल मीडिया व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। ये निर्देश कर्मचारियों के पेशेवर व्यवहार और कार्यस्थल की गरिमा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं।









