26 सितंबर 2026 को चुनाव आयोग की अहम बैठक में SIR को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त मौजूद रहे। आयोग ने तय किया कि SIR के दौरान unmapped या logical discrepancy के कारण नोटिस पाने वाले मतदाताओं के घर BLO स्वयं जाएंगे और जरूरी दस्तावेज लेकर ECINET पर अपलोड करेंगे। ऐसे मतदाताओं को सामान्य तौर पर ERO या AERO कार्यालय में सुनवाई के लिए नहीं बुलाया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में ही ऑनलाइन सुनवाई होगी। जरूरत पड़ने पर परिवार का कोई वयस्क सदस्य भी मतदाता की ओर से इसमें शामिल हो सकेगा।
आयोग ने नाइट शेल्टर, मजदूरों, गरीबों और बेघर लोगों के लिए हेल्प डेस्क और विशेष कैंप लगाने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही ECINET की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए विशेषज्ञों वाली कमेटी गठित करने का फैसला लिया गया है। दिल्ली में क्लेम और ऑब्जेक्शन की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर 2026 और निपटारे की तारीख 30 नवंबर 2026 कर दी गई है। वहीं महाराष्ट्र में ये तारीखें क्रमशः 12 अक्टूबर और 10 नवंबर 2026 होंगी। आयोग ने यह भी कहा कि SIR बिहार और पश्चिम बंगाल समेत 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पूरा हो चुका है। जिन मतदाताओं के नाम छूट गए हैं या जो पहली बार वोटर बने हैं, वे निरंतर अपडेट प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकेंगे। आयोग ने अधिकारियों को इसके लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।


