तमिलनाडु में शराब खरीदने वाले ग्राहकों के लिए 1 नवंबर से नया नियम लागू होने जा रहा है। राज्य में शराब की खुदरा दुकानों पर ₹1,000 से अधिक की खरीदारी करने पर डिजिटल भुगतान करना अनिवार्य होगा। ग्राहक इसके लिए यूपीआई, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकेंगे। वहीं, ₹1,000 तक की खरीदारी के लिए नकद और डिजिटल, दोनों माध्यमों से भुगतान की सुविधा जारी रहेगी।
तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (टासमैक) ने यह फैसला शराब की बिक्री में पारदर्शिता बढ़ाने और नकद लेनदेन से जुड़ी समस्याओं को कम करने के उद्देश्य से लिया है। टासमैक के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, राज्य में फिलहाल 4,048 शराब की खुदरा दुकानें संचालित हैं। इन दुकानों पर डिजिटल भुगतान की सुविधा पहले से उपलब्ध है, लेकिन अब भी ज्यादातर लेनदेन नकद में किए जाते हैं।
अधिकारी ने बताया कि नकदी संभालने के दौरान कर्मचारियों को सुरक्षा संबंधी जोखिम, हिसाब-किताब में गड़बड़ी और जाली नोटों जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, शराब की बोतलों पर निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से ज्यादा कीमत वसूलने की शिकायतों पर अंकुश लगाने में भी डिजिटल भुगतान से मदद मिलने की उम्मीद है।
नए नियम के तहत दुकानदारों को प्रत्येक खरीद पर कागजी बिल देना होगा और आधिकारिक पीओएस मशीन पर लेनदेन की पुष्टि के बाद ही शराब सौंपनी होगी। कर्मचारियों को निजी क्यूआर कोड या व्यक्तिगत बैंक खातों में भुगतान लेने की अनुमति नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। नई व्यवस्था की निगरानी के लिए अधिकारियों को नियमित जांच और साप्ताहिक समीक्षा के निर्देश भी दिए गए हैं।


