पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के तहत ठेका (कॉन्ट्रैक्ट) कर्मचारियों के वेतन से हर महीने 200 रुपये की नई कटौती लागू करने का फैसला किया है। यह कदम पंजाब स्टेट डेवलपमेंट टैक्स एक्ट, 2018 के प्रावधानों के अनुसार लिया गया है।
सरकार ने सभी ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसरों (DDOs) को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे इस राशि की कटौती करके ई-चालान के माध्यम से सीधे सरकारी खजाने में जमा कराएं। इसके साथ ही, पंजाब के सभी सिविल सर्जनों और डिप्टी मेडिकल कमिश्नरों को इस संबंध में दिशा-निर्देश भेजे जा चुके हैं ताकि नियम तुरंत प्रभाव में लाए जा सकें।
इस कटौती का असर केवल उन कर्मचारियों पर पड़ेगा जिनकी वार्षिक कर योग्य आय 2,50,000 रुपये से अधिक है। आयकर अधिनियम के तहत अनुमन्य कटौतियों के बाद यदि किसी कर्मचारी की आय इस सीमा से अधिक होती है, तभी उसके वेतन से 200 रुपये प्रति माह की कटौती की जाएगी।









