Punjab

हरभजन सिंह को हाईकोर्ट से झटका, पंजाब पुलिस सुरक्षा बहाली की याचिका खारिज

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने पंजाब पुलिस की सुरक्षा दोबारा बहाल करने की उनकी याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा हटाने का फैसला आम आदमी पार्टी छोड़ने के कारण नहीं लिया गया था, बल्कि यह सुरक्षा समीक्षा समिति की प्रक्रिया के तहत किया गया निर्णय था।

हाईकोर्ट ने कहा कि उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर यह साबित नहीं होता कि हरभजन सिंह की सुरक्षा राजनीतिक कारणों से वापस ली गई। अदालत ने यह भी माना कि घर के बाहर प्रदर्शन होना या किसी व्यक्ति के खिलाफ नारे लिखे जाना अपने आप में गंभीर खतरे का प्रमाण नहीं माना जा सकता, खासकर जब प्रदर्शन हिंसक न रहा हो।

हरभजन सिंह ने अपनी याचिका में दावा किया था कि सुरक्षा हटाने से पहले कोई नया खतरा आकलन नहीं किया गया और उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर भी नहीं दिया गया। उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद उनकी सुरक्षा वापस ली गई, जबकि खतरे को लेकर कोई नई रिपोर्ट सामने नहीं आई थी।

मामला तब सामने आया जब हरभजन सिंह और राघव चड्ढा के भाजपा में शामिल होने के बाद पंजाब सरकार ने उन्हें दी गई पुलिस सुरक्षा वापस ले ली थी। इसके बाद जालंधर स्थित उनके आवास के बाहर प्रदर्शन हुआ था। हालांकि, कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से मिली Y+ सुरक्षा और पंजाब सरकार द्वारा राज्य में आने पर स्थानीय सुरक्षा उपलब्ध कराने के आश्वासन को देखते हुए याचिका का निपटारा कर दिया।