लंबी दूरी की ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने सुरक्षा को लेकर अहम निर्देश जारी किए हैं। रेलवे बोर्ड ने सभी रेलवे जोन को रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ट्रेन के डिब्बों में मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के चार्जिंग पॉइंट बंद रखने का निर्देश दिया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य रात के समय आग लगने की घटनाओं और संभावित हादसों को रोकना है।
रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे बोर्ड ने 26 अक्टूबर को इस संबंध में पत्र जारी किया। यह निर्देश दक्षिण-पूर्वी रेलवे जोन में चार्जिंग के दौरान एक यात्री का पावर बैंक फटने की घटना के बाद सामने आया। बताया गया कि पावर बैंक से धुआं निकलने के कारण डिब्बे में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई थी। रेलवे ने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
दरअसल, रात के समय चार्जिंग पॉइंट बंद रखने का नियम नया नहीं है। रेलवे ने जून 2014 में भी इस संबंध में निर्देश जारी किए थे। वर्ष 2013 में एक ट्रेन में आग लगने की घटना के बाद रेलवे सुरक्षा अधिकारियों ने रात के दौरान चार्जिंग सॉकेट बंद रखने की सिफारिश की थी।
नए निर्देश के तहत रेलवे अधिकारियों और सुपरवाइजरों को औचक निरीक्षण करने तथा कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण देने को कहा गया है। ऐसे में यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे रात 11 बजे से पहले अपने मोबाइल और अन्य उपकरण चार्ज कर लें। साथ ही, खराब चार्जर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल से बचें तथा रेल यात्रा के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करें।


