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Delhi Pollution: 1 नवंबर से लागू होंगे 5 सख्त नियम, वर्क फ्रॉम होम से लेकर गाड़ियों की एंट्री तक पर पाबंदी

दिल्ली में सर्दियों की शुरुआत से पहले ही वायु प्रदूषण को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। ठंड बढ़ने के साथ हवा की रफ्तार कम होने और पराली जलाने की घटनाओं के कारण राजधानी में स्मॉग का खतरा बढ़ जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए 1 नवंबर 2026 से प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कई सख्त नियम लागू किए जाने की जानकारी सामने आई है। इनमें वर्क फ्रॉम होम, वाहनों की जांच और निर्माण कार्यों पर रोक जैसे कदम शामिल हैं।

1. सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम

प्रदूषण कम करने के लिए सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करने की व्यवस्था लागू करने की बात कही गई है। साथ ही, सरकारी दफ्तरों के समय में भी बदलाव होगा। एमसीडी और स्थानीय निकायों के कार्यालय सुबह 8 से शाम 5 बजे तक, जबकि दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 10 से शाम 6:30 बजे तक चलेंगे।

2. बिना PUC नहीं मिलेगा ईंधन

नए नियम के तहत वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) के बिना पेट्रोल, डीजल और सीएनजी देने पर रोक लगाने की तैयारी है। इसके लिए पेट्रोल पंपों पर नंबर प्लेट पहचानने वाले कैमरों से वाहनों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

3. बाहरी वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध

1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-4 से नीचे के पेट्रोल और डीजल वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने की बात कही गई है। सीमावर्ती इलाकों में वाहनों की जांच भी की जाएगी।

4. निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक

धूल से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 1 नवंबर से 31 जनवरी तक निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की योजना है। बड़े प्रोजेक्ट्स की निगरानी भी बढ़ाई जाएगी।

5. पराली जलाने पर नजर रखने के लिए 300 टीमें

पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं पर नजर रखने के लिए 300 टीमों की तैनाती की जानकारी दी गई है। वहीं, दिल्ली के 13 प्रदूषण हॉटस्पॉट पर भी निगरानी बढ़ाने की तैयारी है।फिलहाल अक्टूबर में दिल्ली की हवा की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रही है। हालांकि, सर्दियों में प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए इन उपायों का उद्देश्य हवा की गुणवत्ता सुधारना और लोगों को जहरीले स्मॉग से राहत दिलाना है।

नोट: इन नियमों और उनकी लागू होने की तारीखों की आधिकारिक पुष्टि संबंधित सरकारी आदेशों से जरूर कर लें।