मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) स्थित मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) परिसर में संचालित पांच रेस्टोरेंट्स को बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) द्वारा इन रेस्टोरेंट्स के फूड लाइसेंस निलंबित करने के आदेश को रद्द कर दिया और उन्हें तत्काल दोबारा संचालन की अनुमति दे दी।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रविंद्र घुगे और जस्टिस गौतम अनखड़ की पीठ ने सुनवाई के दौरान FDA की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने अधिकारियों के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें नियमों और कानून के मुताबिक काम करना चाहिए, न कि अपनी मर्जी से कार्रवाई करनी चाहिए।
मामला MCA परिसर में मौजूद पांच फूड आउटलेट्स से जुड़ा था। FDA ने स्वच्छता मानकों और थर्ड पार्टी द्वारा संचालन का हवाला देते हुए उनके लाइसेंस निलंबित कर दिए थे। हालांकि, अदालत के निर्देश के बाद किए गए दोबारा निरीक्षण में रेस्टोरेंट्स करीब 88 प्रतिशत फूड सेफ्टी मानकों का पालन करते पाए गए। इसके बावजूद FDA ने लाइसेंस बहाल करने से इनकार कर दिया।
इस पर हाई कोर्ट ने अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। अदालत ने कहा कि छोटी कमी के लिए अत्यधिक कठोर कार्रवाई उचित नहीं है। पीठ ने यह भी संकेत दिया कि यदि अधिकारी अपने रवैये में सुधार नहीं करते और अदालत के निर्देशों का पालन नहीं करते, तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन जरूरी है, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई में कानून के साथ-साथ व्यावहारिकता और संतुलन भी होना चाहिए।


