Delhi

Pink Saheli Card: दो बार खोया तो एक साल तक मुफ्त बस सफर से वंचित, जानें DTC के नए नियम

दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा को लेकर पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के नियमों में सख्ती की गई है। DTC और परिवहन विभाग की बसों में मुफ्त सफर के लिए अब पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जरूरी है। राजधानी में अब तक करीब 19.18 लाख महिलाओं के कार्ड बनाए जा चुके हैं।

नए नियम के मुताबिक, पहली बार पिंक सहेली कार्ड खोने पर महिला 60 रुपये का शुल्क देकर नया कार्ड बनवा सकेगी। हालांकि, नया कार्ड जारी कराने से पहले पुराने कार्ड को ब्लॉक कराना अनिवार्य होगा, ताकि उसका गलत इस्तेमाल न हो सके। वहीं, अगर दूसरी बार जारी किया गया कार्ड भी खो जाता है, तो तीसरी बार नया कार्ड तुरंत जारी नहीं किया जाएगा। महिला को एक साल तक इंतजार करना होगा। इस अवधि में उसे DTC और परिवहन विभाग की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी नहीं मिलेगी।

DTC के अनुसार, इन नियमों का उद्देश्य कार्ड के बार-बार खोने और संभावित दुरुपयोग को रोकना है। अधिकारियों का कहना है कि पिंक सहेली कार्ड से जुड़ी यात्राओं का डिजिटल रिकॉर्ड सर्वर पर दर्ज होगा, जिससे मुफ्त यात्रा के भुगतान और सत्यापन में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, पिंक सहेली कार्ड के लिए दिल्ली की निवासी होना जरूरी है। हाल में ऐसे कार्ड के कथित गलत तरीके से जारी होने और बाहरी राज्यों की महिलाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने के आरोप भी सामने आए हैं। नई डिजिटल व्यवस्था के जरिए ऐसे मामलों पर निगरानी मजबूत करने की कोशिश की जा रही है।