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UP पुलिस SI भर्ती 2025 पर हाई कोर्ट की रोक, नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगी पाबंदी

उत्तर प्रदेश पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2025 को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने फिलहाल चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। यह मामला अंतिम उत्तर कुंजी में किए गए बदलावों से जुड़ी आपत्तियों को लेकर सामने आया है। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। जस्टिस अनीस कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने श्याम सुंदर, कमलेश यादव, यश पांडे समेत अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं ने अंतिम आंसर की में किए गए बदलावों को चुनौती दी है।

उत्तर प्रदेश सिविल पुलिस और समकक्ष पदों पर सब-इंस्पेक्टर की सीधी भर्ती के लिए 12 अगस्त 2025 को विज्ञापन जारी किया गया था। भर्ती के लिए करीब 15.75 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। लिखित परीक्षा 14 और 15 मार्च को दो-दो पालियों में आयोजित हुई, जिसमें लगभग 10.77 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की 23 मार्च को जारी की गई थी, जबकि अंतिम उत्तर कुंजी 7 मई को जारी हुई। इसी दिन लिखित परीक्षा का परिणाम भी घोषित किया गया, जिसमें 12,733 उम्मीदवार अगले चरण के लिए सफल हुए। इसके बाद 14 जुलाई को अंतिम परिणाम जारी किया गया।

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि अंतिम उत्तर कुंजी में कुछ सवालों के जवाब बदले गए, जिससे कई अभ्यर्थियों के अंकों पर असर पड़ा। प्रत्येक प्रश्न के 2.5 अंक होने के कारण मामूली बदलाव से भी मेरिट पर प्रभाव पड़ने की बात कही गई है। कुछ अभ्यर्थियों का दावा है कि वे एक-दो अंकों के अंतर से चयन से बाहर हुए। अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया फिलहाल रुक गई है। कोर्ट में आगे की सुनवाई के बाद भर्ती प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।