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प्रीपेड रिचार्ज पर नए नियम से राहत, राघव चड्ढा ने सरकार और TRAI का जताया आभार

भारत के करोड़ों प्रीपेड मोबाइल यूजर्स के लिए रिचार्ज से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने ‘टेलीकॉम उपभोक्ता संरक्षण (13वां संशोधन) रेगुलेशन, 2026’ लागू कर दिया है। नए नियमों के तहत टेलीकॉम कंपनियों को 30 दिनों की वैलिडिटी वाले रिचार्ज प्लान उपलब्ध कराने होंगे। इससे हर 28 दिन में रिचार्ज कराने की मौजूदा व्यवस्था को लेकर उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। इस फैसले की जानकारी राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। उन्होंने बताया कि उन्होंने 11 मार्च को संसद में टेलीकॉम कंपनियों के 28 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान का मुद्दा उठाया था। चड्ढा ने इस पहल के लिए सरकार और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) का आभार जताया। उनके मुताबिक, कई उपभोक्ताओं ने सीमित रिचार्ज विकल्पों को लेकर अपनी चिंताएं साझा की थीं।

नए नियमों के बाद 30 दिन की वैलिडिटी वाले विकल्प मिलने से उपभोक्ताओं के पास रिचार्ज चुनने के अधिक विकल्प होंगे। 28 दिन के हिसाब से रिचार्ज करने पर साल में करीब 13 बार रिचार्ज की जरूरत पड़ती है, जबकि 30 दिन की वैलिडिटी होने पर यह संख्या 12 रिचार्ज तक रह सकती है। इसके अलावा ऐसे ग्राहक जिन्हें मोबाइल डेटा की जरूरत नहीं है, उनके लिए केवल वॉइस कॉल और एसएमएस आधारित प्लान उपलब्ध कराने का प्रावधान भी महत्वपूर्ण है। TRAI की प्रक्रिया के दौरान इस विषय पर उपभोक्ताओं और टेलीकॉम उद्योग सहित विभिन्न हितधारकों से सुझाव लिए गए थे। नए नियमों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प उपलब्ध कराना और रिचार्ज की अवधि को लेकर उनकी सुविधा बढ़ाना है।