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सुप्रीम कोर्ट से आसाराम को राहत नहीं, खराब स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत खारिज

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिली है। खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए दायर की गई उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में उनकी स्वास्थ्य स्थिति गंभीर होती है तो वे दोबारा अंतरिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।

सुनवाई के दौरान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) ने अदालत को अपनी मेडिकल रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में कहा गया कि आसाराम की मौजूदा स्थिति ऐसी नहीं है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती रखना अनिवार्य हो। हालांकि डॉक्टरों ने उनकी 24 घंटे चिकित्सकीय निगरानी जारी रखने की सलाह दी है।

इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका लंबित रखी है। अदालत ने संकेत दिया कि स्वास्थ्य में किसी गंभीर गिरावट की स्थिति में मामले पर दोबारा विचार किया जा सकता है।

सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि आसाराम ने राजस्थान हाई कोर्ट से 20 दिन की परोल हासिल कर रखी है। उनका आरोप था कि सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत की मांग करते समय इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में AIIMS से विस्तृत स्वास्थ्य रिपोर्ट मांगी थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने फिलहाल अंतरिम जमानत देने से इनकार करते हुए चिकित्सा निगरानी जारी रखने का निर्देश बरकरार रखा।