Punjab

संदीप पाठक को हाईकोर्ट से राहत जारी, पंजाब सरकार चौथी बार भी नहीं दे सकी FIR का पूरा ब्योरा

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सांसद संदीप पाठक की याचिका पर शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान भी पंजाब सरकार उनके खिलाफ दर्ज मामलों का पूरा विवरण अदालत के समक्ष पेश नहीं कर सकी। सरकार ने चौथी बार जवाब दाखिल करने और आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त समय मांगा, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही अदालत ने संदीप पाठक को पहले से मिली अंतरिम राहत को 17 अक्तूबर तक जारी रखने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से पूछा गया कि संदीप पाठक के खिलाफ पंजाब में कुल कितनी एफआईआर दर्ज हैं और वे किन-किन स्थानों पर दर्ज की गई हैं। हालांकि, सरकार इस संबंध में पूरी जानकारी प्रस्तुत नहीं कर सकी। अदालत ने सरकार को अगली सुनवाई तक सभी मामलों का विस्तृत ब्योरा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

याचिका में संदीप पाठक ने अपने खिलाफ दर्ज मामलों और संभावित कार्रवाई को चुनौती देते हुए न्यायिक संरक्षण की मांग की है। हाईकोर्ट ने पहले ही उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की थी, जिसके तहत उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगी हुई है। यह राहत अब अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगी।

मामले की सुनवाई का क्रम भी लंबा खिंचता जा रहा है। संदीप पाठक ने 6 मई को हाईकोर्ट का रुख किया था और पहली सुनवाई 8 मई को हुई थी। उस दिन भी पंजाब सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसके बाद अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए अगली तारीख तय की। इसके बाद 11 मई और 15 मई की सुनवाई में भी सरकार ने अतिरिक्त समय की मांग की। बाद में 22 और 29 मई की तारीखें तय हुईं, लेकिन समयाभाव के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। शुक्रवार को एक बार फिर मामला सूचीबद्ध हुआ, जहां सरकार ने चौथी बार समय मांगा। अब हाईकोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 17 अक्तूबर को करेगा।