विमल नेगी मौत मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, CBI करेगी मामले की जांच

विमल नेगी की संदिग्ध मौत मामले में हिमाचल उच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मामले की जांच CBI को सौंपने के आदेश दिए हैं. मामला न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की अदालत में लगा था. उच्च अदालत ने CBI को भी निर्देश दिए हैं कि विमल नेगी मौत मामले की जांच में हिमाचल कैडर के किसी अधिकारी को शामिल नहीं किया जाए.

अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि मामले में गठित SIT की जांच केवल विमल नेगी की मानसिक स्थिति तक सीमित रही साथ ही हिमाचल प्रदेश पुलिस डीजीपी की ओर से भी SIT की जांच पर प्रश्न उठाए गए हैं. ऐसे में यह जांच CBI को सौंपी जानी चाहिए. मामले में चल रही जांच पर परिवार ने असंतोष जताया था. इसके बाद विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी ने CBI जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी.

याचिकाकर्ता पक्ष के एडवोकेट आर.के. बावा ने कहा कि विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी की ओर से मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की गई थी. इस पर न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए मामले की जांच CBI को सौंपने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने CBI को भी निर्देश दिए हैं कि मामले की जांच में हिमाचल कैडर का कोई अधिकार शामिल न किया जाए.

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