Punjab

MP-पंजाब में पेट्रोल पंपों पर UPI की लिमिट तय, ₹2,000 से ज्यादा पेमेंट 16 अक्टूबर से बंद

मध्य प्रदेश और पंजाब के पेट्रोल पंपों पर 16 अक्टूबर से UPI भुगतान को लेकर नया नियम लागू करने की तैयारी है। दोनों राज्यों के पेट्रोल पंप डीलरों ने ऐलान किया है कि वे ₹2,000 से अधिक के UPI ट्रांजैक्शन स्वीकार नहीं करेंगे। डीलरों के मुताबिक, प्रस्तावित 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) के कारण उनके लिए डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त खर्च उठाना मुश्किल होगा।

मध्य प्रदेश पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह के अनुसार, एक पेट्रोल पंप पर औसतन करीब 100 ग्राहक ऐसे होते हैं, जो ₹2,000 से अधिक का UPI भुगतान करते हैं। उनके अनुमान के मुताबिक, MDR लागू होने पर एक पंप को प्रतिदिन लगभग ₹590 और महीने में करीब ₹17,700 तक का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ सकता है।

डीलरों का कहना है कि पेट्रोल पंप का मुनाफा मार्जिन पहले से ही सीमित है। अजय सिंह ने बताया कि उनका लाभ करीब 0.5% के आसपास है, इसलिए अतिरिक्त शुल्क का बोझ उठाना संभव नहीं है। हालांकि, ग्राहक ₹2,000 से अधिक की खरीदारी के लिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकेंगे और इन माध्यमों पर कोई सीमा नहीं होगी।

पंजाब पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने भी इसी तरह का फैसला लिया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष परमजीत सिंह दोआबा ने कहा कि डीलरों ने मंत्रालय के साथ IOCL, BPCL और HPCL को पत्र भेजकर UPI पर भी MDR छूट देने की मांग की है। डीलरों का कहना है कि सरकार यदि पेट्रोल पंपों को UPI पर भी MDR से राहत देती है, तो ग्राहकों के लिए मौजूदा भुगतान सुविधा जारी रखी जा सकती है।