National

टीवी पर विज्ञापनों की 12 मिनट की समय-सीमा खत्म, केंद्र सरकार ने बदले पुराने नियम

टेलीविजन चैनलों पर विज्ञापन प्रसारण को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रति घंटे 12 मिनट तक विज्ञापन दिखाने की पुरानी सीमा को समाप्त कर दिया है। मंत्रालय ने 21 अगस्त 2026 को केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2026 की अधिसूचना जारी की।

इसके तहत केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 7 से उप-नियम (11) को हटा दिया गया है। इसी प्रावधान के तहत टीवी चैनलों को एक घंटे में अधिकतम 12 मिनट विज्ञापन प्रसारित करने की अनुमति थी। यह व्यवस्था वर्ष 2006 में लागू की गई थी।

सरकार के अनुसार, पिछले दो दशकों में टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। वर्ष 2006 में देश में करीब 62 टीवी चैनल थे, जबकि अब इनकी संख्या 900 से अधिक हो चुकी है। इसके अलावा, केबल टीवी के डिजिटलीकरण और डीटीएच समेत डिजिटल वितरण प्लेटफॉर्म के विस्तार से दर्शकों के पास चैनलों के विकल्प भी काफी बढ़े हैं।

मंत्रालय का कहना है कि बदलते मीडिया परिदृश्य को देखते हुए विज्ञापन से जुड़े नियमों की समीक्षा जरूरी थी। सीमा हटाने का उद्देश्य पारंपरिक टीवी और डिजिटल मीडिया के बीच नियमन में समानता लाना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और कारोबार करने में आसानी सुनिश्चित करना है।