प्रसिद्ध कोचिंग शिक्षक फैजल खान, जिन्हें आमतौर पर ‘खान सर’ के नाम से जाना जाता है, को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को अगली सुनवाई तक बढ़ा दिया है, जिससे फिलहाल उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा प्राप्त रहेगी। इस मामले की अगली सुनवाई 25 जून को निर्धारित की गई है।
शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान पटना पुलिस ने अदालत में इस केस से संबंधित केस डायरी प्रस्तुत की। इसके बाद अदालत ने मामले की विस्तृत समीक्षा के लिए अगली तारीख तय करते हुए अंतरिम संरक्षण को बरकरार रखा। यह पूरा मामला 2 जून की रात हुई एक घटना से जुड़ा है, जब पटना के मुसल्लहपुर इलाके में स्थित खान सर के कोचिंग संस्थान ‘खान ग्लोबल स्टडीज’ के बाहर कथित तौर पर मारपीट, तोड़फोड़ और फायरिंग की घटना सामने आई थी। इस घटना को लेकर कदमकुआं थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें खान सर और उनके दो गार्डों को आरोपी बनाया गया है।
मामले में यह भी सामने आया है कि सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में उनके सुरक्षा गार्डों को हवा में गोली चलाते हुए देखा गया था। गार्डों ने बयान में दावा किया कि यह कार्रवाई खान सर के निर्देश पर की गई थी। हालांकि पुलिस की जांच के अनुसार, घटना रात 10:10 बजे मारपीट और 10:30 बजे फायरिंग की हुई, जिसे पुलिस ने आत्मरक्षा के बजाय माहौल बिगाड़ने और दहशत फैलाने की कोशिश माना है। अदालत अब पुलिस द्वारा प्रस्तुत केस डायरी और अन्य दस्तावेजों के आधार पर 25 जून को अगली सुनवाई करेगी। तब तक खान सर को मिली यह अंतरिम राहत जारी रहेगी और मामले में आगे का फैसला अदालत की आगामी सुनवाई पर निर्भर करेगा।









