होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते समुद्री यातायात और जाम की स्थिति को देखते हुए ईरान ने नया नियम लागू किया है। इसके तहत अब इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से गुजरने वाले सभी जहाजों के लिए ट्रांजिट पास लेना अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम सुरक्षा और आवाजाही को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी (PGSA) के अनुसार, जहाज मालिकों को कम से कम 48 घंटे पहले ट्रांजिट पास के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से की जा सकती है। आवेदन में जहाज से जुड़ी पूरी जानकारी देनी होगी, जिसमें यात्रा का विवरण, मार्ग, संपर्क जानकारी और तकनीकी डेटा शामिल रहेगा। सभी विवरणों की जांच के बाद ही पास जारी किया जाएगा।
अथॉरिटी ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिना स्वीकृत पास के किसी भी जहाज को स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति नहीं मिलेगी। नियमों का पालन न करने पर जिम्मेदारी सीधे जहाज मालिकों और ऑपरेटरों की होगी। अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखना भी अनिवार्य किया गया है, ताकि मार्ग में किसी भी तरह की समस्या को तुरंत हल किया जा सके।
हालांकि, हाल ही में इस क्षेत्र में तनाव और नाकेबंदी जैसी परिस्थितियों के चलते पहले से ही जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई थी। अब नए नियमों के लागू होने के बाद स्थिति को नियंत्रित करने और ट्रैफिक को सुचारु बनाने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि यह व्यवस्था अस्थायी रूप से भीड़ को कम करने और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। इस नए नियम के बाद उम्मीद है कि होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही अधिक संगठित और नियंत्रित तरीके से हो सकेगी।









