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पंजाब में बेअदबी पर उम्रकैद और 25 लाख जुर्माने का प्रावधान, राज्यपाल ने विधेयक को दी मंजूरी

पंजाब में धार्मिक भावनाओं से जुड़े मामलों पर सख्ती बढ़ाते हुए राज्यपाल Gulab Chand Kataria ने ‘जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक, 2026’ को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही यह विधेयक अब कानून बन गया है। मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह फैसला श्री गुरु ग्रंथ साहिब की गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम है।

इस नए कानून के तहत श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने पर दोषी को आजीवन कारावास और अधिकतम 25 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इससे पहले यह विधेयक 13 अप्रैल को पंजाब विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया था। आम आदमी पार्टी सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर पुराने 2008 के कानून में संशोधन करते हुए सजा को और कड़ा बनाया। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य बेअदबी की घटनाओं पर रोक लगाना और धार्मिक ग्रंथ की पवित्रता को बनाए रखना है।

संशोधित प्रावधानों के अनुसार, ऐसे अपराधों में न्यूनतम सजा 7 साल तय की गई है, जिसे परिस्थितियों के आधार पर 20 साल तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही 2 लाख से 10 लाख रुपये तक जुर्माने का भी प्रावधान है। यदि यह कृत्य सांप्रदायिक तनाव फैलाने की नीयत से किया गया हो, तो न्यूनतम सजा 10 साल होगी। गौरतलब है कि पंजाब में इस तरह के सख्त कानून को लागू करने का यह तीसरा प्रयास है, जबकि पहले के प्रयास केंद्र स्तर पर अटक गए थे।