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लालू यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी को नोटिस

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को IRCTC घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने लालू यादव की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही, हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने की अनुमति दी है। मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी।

लालू यादव ने ट्रायल कोर्ट के 10 सितंबर के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनके अलावा उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय किए गए थे। हाईकोर्ट में अब ईडी का जवाब आने के बाद मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया बढ़ेगी। यह मामला उस समय का है, जब लालू प्रसाद यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। जांच एजेंसियों का आरोप है कि रांची और पुरी स्थित रेलवे होटलों को लीज पर देने की प्रक्रिया में कथित अनियमितताएं हुई थीं। आरोप है कि इसके बदले पटना में जमीन का हस्तांतरण ऐसे लोगों और कंपनियों के माध्यम से किया गया, जिनका संबंध लालू यादव के करीबियों से था।

ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत कुल नौ आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय किए थे, जबकि सात अन्य आरोपियों को आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। जांच एजेंसियों ने जमीन और कंपनी के शेयरों से जुड़े लेनदेन पर भी सवाल उठाए हैं। इस मामले से संबंधित सीबीआई के भ्रष्टाचार केस में भी आरोप तय किए जा चुके हैं। हालांकि, हाईकोर्ट ने फिलहाल आरोप तय करने के आदेश को रद्द करने पर कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। अब 3 दिसंबर की सुनवाई में ईडी का पक्ष और लालू यादव की याचिका अहम होगी।