National

अब 60 नहीं 62 साल में रिटायर होंगे जज, सुप्रीम कोर्ट ने 7 राज्यों को दिए आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र को लेकर बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने उन सात राज्यों में न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का आदेश दिया है, जहां सरकारों ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई है। इनमें छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने निर्देश दिया कि संबंधित राज्यों के सर्विस नियमों में जरूरी बदलाव किए जाएं। हालांकि, 60 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद अधिकारी को आगे सेवा में बनाए रखने का फैसला संबंधित हाई कोर्ट द्वारा उसकी योग्यता, प्रदर्शन और उपयुक्तता के आकलन के आधार पर किया जाएगा।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि नियमों में संशोधन होने तक इन सात राज्यों में 60 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके न्यायिक अधिकारी 62 वर्ष की उम्र तक सेवा में बने रह सकते हैं, बशर्ते हाई कोर्ट की ओर से उनकी उपयुक्तता और प्रदर्शन को मंजूरी मिले। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कई अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने के फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है। इनमें हिमाचल प्रदेश समेत 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। इन सभी को दो सप्ताह के भीतर अपना फैसला लेकर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।