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स्कूलों के आसपास चिप्स-कोल्ड ड्रिंक्स पर लग सकता है बैन, FSSAI ने तैयार किया ड्राफ्ट

बच्चों में बढ़ती जंक फूड की आदत को कम करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। प्रस्तावित नियम के तहत स्कूल कैंपस के साथ-साथ उसके 50 मीटर के दायरे में हाई फैट, हाई शुगर और हाई सॉल्ट (HFSS) वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाई जा सकती है। इसका उद्देश्य बच्चों को कम उम्र से ही अस्वास्थ्यकर खान-पान से दूर रखना है। दरअसल, स्कूलों के बाहर चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक्स और दूसरे पैकेज्ड स्नैक्स आसानी से उपलब्ध होते हैं। बच्चे अक्सर इन्हें टिफिन या घर के खाने की जगह पसंद करते हैं। FSSAI का मानना है कि स्कूल के आसपास ऐसे खाद्य पदार्थों की उपलब्धता कम होने से बच्चों में जंक फूड खाने की आदत को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।

प्रस्तावित नियम के तहत अधिक मात्रा में फैट, चीनी और नमक वाले खाद्य पदार्थों के अलावा मीठे और कार्बोनेटेड पेय भी प्रतिबंध के दायरे में आ सकते हैं। हालांकि, अभी यह नियम लागू नहीं हुआ है। FSSAI ने इस संबंध में ड्राफ्ट रेगुलेशन तैयार किया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया है और अंतिम मंजूरी का इंतजार है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो स्कूलों के आसपास जंक फूड की बिक्री पर रोक लग सकती है और बच्चों को फल, घर का बना खाना तथा अन्य पौष्टिक विकल्प अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा।