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फॉर्च्यून सनफ्लावर ऑयल गुणवत्ता जांच में फेल, FSSAI ने कंपनी पर लगाया जुर्माना

खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने घटिया गुणवत्ता वाले फोर्टिफाइड सनफ्लावर कुकिंग ऑयल के मामले में एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस लिमिटेड के खिलाफ जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया है। अहमदाबाद स्थित कंपनी ‘फॉर्च्यून’ ब्रांड के तहत खाद्य तेल बेचती है। हालांकि, प्राधिकरण ने जुर्माने की राशि सार्वजनिक नहीं की है।

FSSAI के अनुसार, गोवा के ताज फोर्ट अगुआड़ा रिजॉर्ट एंड स्पा से ‘फॉर्च्यून फ्रायोला रिफाइंड सनफ्लावर सीड ऑयल’ का एक लीटर का सैंपल लिया गया था। प्राथमिक खाद्य प्रयोगशाला में जांच के दौरान इसमें विटामिन ए और विटामिन डी की मात्रा निर्धारित मानकों से कम पाई गई। इसके चलते उत्पाद को फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड्स नियम, 2018 के अनुरूप नहीं माना गया।

कंपनी की अपील के बाद सैंपल को रेफरल लैब में दोबारा जांचा गया। जांच में भी विटामिन डी की मात्रा तय सीमा से काफी कम होने की पुष्टि हुई। इसके बाद FSSAI ने कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की। इसी बीच, FSSAI ने पाई फूड्स को ‘मोंक फ्रूट एक्सट्रैक्ट स्वीटनर’ और ‘मोंक फ्रूट स्वीटनर ड्रॉप्स’ की बिक्री तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया है। प्राधिकरण ने लेबलिंग मानकों के उल्लंघन का हवाला देते हुए कंपनी को आवश्यक मंजूरी और वैध लाइसेंस हासिल करने के निर्देश दिए हैं।