National

1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे CAFE-3 नियम, वाहनों की ईंधन खपत पर कसेगा शिकंजा

केंद्र सरकार ने वाहनों की ईंधन खपत कम करने और प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए CAFE-3 के नए नियम अधिसूचित कर दिए हैं। ये नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होकर 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे। नए प्रावधान देश में निर्मित और आयात किए जाने वाले सभी संबंधित वाहनों पर लागू होंगे।

CAFE-3 के तहत वाहनों के लिए ईंधन-उपभोग मानकों को पहले की तुलना में अधिक सख्त किया गया है। वित्त वर्ष 2027-28 में ईंधन-खपत का बेंचमार्क 3.996 लीटर प्रति 100 किलोमीटर रखा गया है। इसे हर साल और सख्त किया जाएगा और 2031-32 तक यह 3.3273 लीटर प्रति 100 किलोमीटर हो जाएगा। यानी पांच वर्षों में मानक में करीब 16.7 प्रतिशत सुधार का लक्ष्य रखा गया है। CAFE नियम किसी एक वाहन मॉडल पर लागू नहीं होते, बल्कि कंपनियों के पूरे वाहन पोर्टफोलियो की औसत ईंधन खपत के आधार पर अनुपालन तय होता है।

नए नियमों में वाहन के वजन के आधार पर भी बदलाव किया गया है। हल्के वाहनों के लिए संदर्भ भार 1,082 किलोग्राम से बढ़ाकर 1,229 किलोग्राम किया गया है। सरकार ने स्वच्छ तकनीक और वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान भी रखा है। इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड, प्लग-इन हाइब्रिड और फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को सुपर क्रेडिट मिलेगा। सौर परावर्तक पेंट, आधुनिक ग्लेजिंग और कम ईंधन खपत वाली एयर-कंडीशनिंग जैसी तकनीकों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।