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TMC के 20 बागी सांसदों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, अयोग्यता मामले में मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 20 बागी लोकसभा सांसदों से जुड़ी अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उन्हें नोटिस जारी किया। यह कार्रवाई TMC नेता अभिषेक बनर्जी की याचिका पर हुई है। बनर्जी ने अदालत से मांग की थी कि दल-बदल विरोधी कानून के तहत इन सांसदों के खिलाफ लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द फैसला लेने के लिए उचित निर्देश दिए जाएं। मामला उन 20 सांसदों से जुड़ा है, जिन पर कथित तौर पर दूसरी पार्टी में शामिल होने के आरोप लगाए गए हैं। उनके खिलाफ संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता की मांग करते हुए याचिकाएं लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष लंबित हैं। हालांकि, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अभी तक इन याचिकाओं पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बागी सांसदों समेत मामले के अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। हालांकि, अदालत ने फिलहाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को नोटिस जारी नहीं किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अनुरोध किया कि स्पीकर को तत्काल नोटिस न दिया जाए। उन्होंने कहा कि वह स्पीकर से आवश्यक निर्देश लेकर अदालत को स्थिति से अवगत कराएंगे। कोर्ट ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए स्पीकर को नोटिस जारी करने के फैसले को फिलहाल टाल दिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने कहा कि अदालत किसी संवैधानिक पदाधिकारी को सीधे निर्देश देने से बचना चाहती है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि दल-बदल से जुड़े मामलों पर निर्णय उचित समय-सीमा में होना चाहिए। अब बागी सांसदों और अन्य पक्षों के जवाब तथा सॉलिसिटर जनरल की ओर से स्पीकर का पक्ष सामने आने के बाद मामले में आगे की सुनवाई होगी।