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भरत तिवारी एनकाउंटर केस में कोर्ट का सख्त रुख, 11 आरोपियों पर गैर-जमानती वारंट

भरत तिवारी पुलिस एनकाउंटर मामले में आरा सिविल कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए 11 आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। आरोपियों में तत्कालीन जगदीशपुर एसडीएम, एसडीपीओ और शाहपुर थानाध्यक्ष समेत अन्य अधिकारी शामिल हैं। अदालत ने भोजपुर के पुलिस अधीक्षक को भी 12 अगस्त तक व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

मामले की सुनवाई मुख्य दंडाधिकारी (CJM) की अदालत में हुई। कोर्ट की इस कार्रवाई के बाद केस एक बार फिर चर्चा में आ गया है। भरत तिवारी की मौत को लेकर उनके परिजन लंबे समय से पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते रहे हैं। परिवार का आरोप है कि भरत को साजिश के तहत फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया गया था। हालांकि, इन आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।

वारंट जारी होने के बाद मृतक के परिवार ने इसे न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। भरत की मां और भाई ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और उन्हें उम्मीद है कि अदालत से उन्हें इंसाफ मिलेगा। भरत की मां ने दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। कोर्ट की अगली कार्रवाई पर अब सभी की नजरें टिकी हैं।