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हिमाचल में HRTC हड़ताल से पहले सरकार का बड़ा कदम, पूरे राज्य में एस्मा लागू

हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल से पहले सख्त कदम उठाते हुए पूरे राज्य में एस्मा (Essential Services Maintenance Act) लागू कर दिया है। परिवहन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, अगले छह महीनों तक एचआरटीसी कर्मचारियों को हड़ताल करने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक परिवहन एक आवश्यक सेवा है, और इसके बाधित होने से आम जनता, छात्रों, मरीजों तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जनहित में यह निर्णय लिया गया है।

अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि कोई भी कर्मचारी न तो हड़ताल पर जा सकेगा, न उसमें शामिल हो सकेगा और न ही किसी प्रकार से हड़ताल को बढ़ावा दे सकेगा। आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ एस्मा के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें निलंबन, वेतन रोकने और अनुशासनात्मक कार्रवाई जैसी सजा शामिल हो सकती है। सरकार ने एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक को निर्देश दिए हैं कि इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही सभी जिलाधीशों और पुलिस अधीक्षकों को भी कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।

गौरतलब है कि एचआरटीसी कर्मचारी यूनियन ने अपनी लंबित वित्तीय मांगों और अन्य समस्याओं को लेकर 25 जून से हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी। लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद अब उनकी प्रस्तावित हड़ताल पर कानूनी रोक लग गई है। एस्मा एक ऐसा कानून है जिसे सरकार तब लागू करती है जब किसी आवश्यक सेवा में हड़ताल से जनता को भारी परेशानी होने की आशंका होती है। इसके लागू होने के बावजूद कर्मचारी अपनी मांगें सरकार के समक्ष रख सकते हैं और बातचीत के जरिए समाधान की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हड़ताल करना प्रतिबंधित रहता है।