भारतीय डाक विभाग (Department of Posts) ने बचत खाताधारकों और निवेशकों के लिए वित्तीय नियमों को और सख्त कर दिया है। नए आयकर नियम 2026 और पोस्ट ऑफिस SB आदेश संख्या 02/2026 के तहत अब कई महत्वपूर्ण लेन-देन के लिए PAN कार्ड देना अनिवार्य कर दिया गया है।
नए प्रावधानों के अनुसार, पोस्ट ऑफिस में नया खाता खोलना, बड़ी नकद राशि जमा या निकासी करना तथा टाइम डिपॉजिट (TD) में निवेश करने के लिए PAN नंबर जरूरी होगा। जिन ग्राहकों के पास PAN नहीं है, उन्हें अब विशेष ‘फॉर्म 97’ भरना होगा। इस फॉर्म में व्यक्ति को अपनी पूरी जानकारी, लेन-देन का विवरण और जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। बिना इसके किसी भी प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
इसके अलावा, ब्याज आय पर टैक्स छूट लेने वाले निवेशकों के लिए भी बदलाव किया गया है। पहले उपयोग होने वाले फॉर्म 15G और 15H की जगह अब नया ‘फॉर्म 121’ लागू किया गया है। यह फॉर्म उन लोगों के लिए जरूरी होगा जिनकी आय टैक्स दायरे से बाहर है और जो TDS से बचना चाहते हैं। इसे हर वित्तीय वर्ष में जमा करना अनिवार्य होगा।
डाक विभाग ने पोस्ट ऑफिसों को निर्देश दिया है कि फॉर्म 121 से जुड़े रिकॉर्ड कम से कम 7 साल तक सुरक्षित रखे जाएं और सभी दस्तावेजों का सख्ती से सत्यापन किया जाए। हालांकि, डिजिटल सिस्टम के पूरी तरह अपडेट होने तक पुरानी प्रक्रिया भी कुछ समय तक जारी रहेगी।
विशेषज्ञों का कहना है कि ये बदलाव वित्तीय पारदर्शिता और टैक्स अनुपालन को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम हैं। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे समय पर अपने PAN को खाते से लिंक करें और जरूरी KYC दस्तावेज हमेशा अपडेट रखें, ताकि लेन-देन में किसी तरह की परेशानी न हो।









