भारत सरकार ने केरोसिन (मिट्टी तेल) की सप्लाई को आसान बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार पेट्रोलियम सुरक्षा और लाइसेंसिंग नियमों में छूट दी गई है, जिससे रिटेल लेवल पर केरोसिन की आपूर्ति तेज होगी। सरकार ने यह फैसला असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया है।
मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार को किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद को आदेश के माध्यम से शर्तों के साथ छूट देने का अधिकार है। इस नए प्रावधान के तहत 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में घरेलू उपयोग के लिए केरोसिन की अस्थायी आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसका मुख्य उपयोग खाना पकाने और रोशनी के लिए होगा। नोटिफिकेशन के अनुसार, रिटेल स्टेशनों पर 2,500 लीटर तक केरोसिन भंडारण की अनुमति दी गई है, ताकि घरेलू उपयोग के लिए इसकी उपलब्धता बनी रहे।
इसके साथ ही, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) संचालन को प्राथमिकता दी जाएगी और स्टॉक कीपिंग यूनिट (SKU) के माध्यम से निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस नई व्यवस्था में सर्कुलर में तय सभी शर्तों का सख्ती से पालन किया जाएगा। इस कदम से आम जनता को केरोसिन की उपलब्धता में सुधार मिलने की उम्मीद है और आपूर्ति में होने वाली रुकावटों को कम किया जा सकेगा।









