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सरकार का नया गैस नियम लागू: PNG कनेक्शन होने पर नहीं मिलेगा LPG सिलेंडर

देश में घरेलू गैस वितरण प्रणाली को व्यवस्थित बनाने के लिए सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है। नए निर्देशों के अनुसार जिन घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) का कनेक्शन मौजूद है, वे अब घरेलू LPG सिलेंडर का कनेक्शन एक साथ नहीं रख सकेंगे। इस नियम के लागू होने के बाद ऐसे उपभोक्ताओं को अपना LPG कनेक्शन वापस करना होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस संबंध में 14 मार्च से नया आदेश लागू किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन उपभोक्ताओं के पास PNG और LPG दोनों कनेक्शन हैं, उन्हें LPG कनेक्शन सरेंडर करना अनिवार्य होगा। यदि किसी उपभोक्ता के पास दोनों कनेक्शन पाए जाते हैं, तो उसे LPG सिलेंडर की रिफिल सुविधा नहीं मिलेगी।

सरकार ने तेल और गैस वितरण कंपनियों को भी सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कंपनियों को कहा गया है कि जिन घरों में पहले से PNG कनेक्शन है, वहां नया घरेलू LPG कनेक्शन जारी न किया जाए। साथ ही ऐसे उपभोक्ताओं को LPG सिलेंडर की दोबारा आपूर्ति भी न करने के निर्देश दिए गए हैं। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब वैश्विक स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता बढ़ रही है। मध्य पूर्व में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा संसाधनों की स्थिति को देखते हुए भारत जैसे आयात पर निर्भर देशों के लिए गैस प्रबंधन एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है।

सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य घरेलू गैस की उपलब्धता को संतुलित बनाना और जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करना है। कई शहरों में PNG और LPG दोनों कनेक्शन होने के कारण गैस वितरण में असमानता की स्थिति बन रही थी। यह आदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी किया गया है और गजट में प्रकाशित होने के बाद तुरंत प्रभाव से लागू हो चुका है। जिन उपभोक्ताओं के पास दोनों कनेक्शन हैं, उन्हें जल्द ही अपने नजदीकी गैस एजेंसी से संपर्क कर LPG कनेक्शन सरेंडर करने की सलाह दी गई है।