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नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया-राहुल को राहत, कोर्ट ने ED की चार्जशीट पर संज्ञान से किया इनकार

नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी कानूनी राहत मिली है। दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। अदालत के इस फैसले से फिलहाल मामले की सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाएगी। हालांकि सूत्रों का कहना है कि ED इस आदेश को उच्च अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच की बुनियाद पर गंभीर सवाल खड़े किए। कोर्ट ने कहा कि अब तक CBI द्वारा कोई प्रेडिकेट या शेड्यूल्ड अपराध दर्ज नहीं किया गया है, इसके बावजूद ED ने PMLA के तहत जांच कैसे जारी रखी। अदालत ने स्पष्ट टिप्पणी की कि जब मूल अपराध ही दर्ज नहीं है, तो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का आधार कमजोर हो जाता है।

ED ने आरोप लगाया था कि नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की संपत्तियों को यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के जरिए अवैध तरीके से अपने कब्जे में लिया गया। कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है।

फैसले के बाद कांग्रेस ने इसे “सत्य की जीत” करार दिया। राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह मामला शुरू से ही निराधार था। वहीं बीजेपी सांसद और वरिष्ठ वकील मनन मिश्रा ने कहा कि इसे अंतिम राहत नहीं माना जाना चाहिए और कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार जरूरी है।