Himachal Shimla

पंचायती राज चुनावों में देरी पर हाईकोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनावों में हो रही देरी के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग से इस मामले में जवाब तलब किया और 21 दिसंबर तक अपना पक्ष कोर्ट में पेश करने को कहा।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार चुनाव समय पर करवाने में रुचि नहीं ले रही और इस संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई। उन्होंने दावा किया कि जानबूझकर देरी की जा रही है, जिससे पंचायत स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील मनदीप चंदेल ने कहा कि अदालत ने सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हालांकि, राज्य सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि चुनाव प्रक्रिया 21 जनवरी तक शुरू की जाएगी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को तय की है। याचिका पर फैसले के बाद ही स्पष्ट होगा कि पंचायती राज चुनाव समय पर होंगे या देरी जारी रहेगी।