PF पर भी लें सकते हैं लोन, जानें अप्लाई करने का आसान तरीका

पीएफ एक सरकारी रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान है, जिसका उदेश्य रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को फाइनेंशियली सिक्योर बनाना है. इस स्कीम के तहत कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 12 परसेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं और इतना ही अमाउंट कंपनी भी जमा कराती है. इनमें से 8.33 परसेंट हिस्सा कर्मचारी पेंशन स्‍कीम यानी ईपीएस में जमा हो जाता है. जबकि संस्‍थान के योगदान का 3.67 हिस्सा ईपीएफ में जमा हो जाता है. इस पर 8.65 परसेंट ब्याज मिलता है. 

क्या आपको पता है कि आप अपने पीएफ बैलेंस (PF Balance) पर लोन भी ले सकते हैं? अचानक आई किसी आर्थिक जरूरत के लिए आप PF बैलेंस से ज्यादा से ज्यादा 50 फीसदी तक निकाल भी सकते हैं. EPFO कुछ परिस्थितियों में जैसे पर्सनल इमरजेंसी, घर खरीदना या घर बनवाना, मेडिकल इमरजेंसी या शादी-ब्याह के लिए इस अकाउंट से पैसा निकालने की इजाजत देता है. इस सुविधा का नाम EPF लोन है.

ऐसे करें ईपीएफ लोन के लिए अप्लाई

सबसे पहले तो ईपीएफ लोन के लिए अप्लाई करने वाले कर्मचारी के पास मान्य Universal Account Number होना चाहिए.

कर्मचारी के लिए EPFO का सक्रिय सदस्य होने के साथ EPFO के तय मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है.

लोन अमाउंट तय लिमिट के अंदर होनी चाहिए.

EPF लोन के लिए ऐसे करें अप्लाई

सबसे पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट Unified Member Portal पर जाएं.

इसके बाद UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा भरकर लॉगिन करें.

अब Online Services > Cliam (Form- 31, 19, 10C) पर क्लिक करें.

इसके बाद नाम, जन्म तिथि और बैंक अकाउंट डिटेल जैसी सारी जानकारियां भरें.

अब ड्रॉपडाउन मेन्यू में जाकर लोन लेने का कारण चुनें.

अमाउंट भरने के साथ एप्लीकेशन को सबमिट कर दें.

आखिर में डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के साथ आधार बेस्ड ओटीपी से वेरिफाई करें.

EPFO की तरफ से एप्लीकेशन को वेरिफाई किया जाएगा और पैसे 7-10 दिन के भीतर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे.

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