आरबीआई ने मुंबई स्थित न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर बैन लगाया है. बैन लगने के बाद ग्राहक धन निकासी या लेन-देन नहीं कर पाएंगे. यह बैन 13 फरवरी 2025 से अगले छह महीनों के लिए लागू हो चुका है. इस दौरान आरबीआई बैंक के कामकाज की बारीक जांच करेगा और वह प्रतिबंध की अवधि खत्म होने के बाद जरूरी रियायत भी दे सकता है. RBI का कहना है कि उसे न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के कामकाज में गंभीर खामियां मिली है. उसने बैंक पर सख्त पाबंदियां लगाने का निर्देश जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए जारी किया है.
RBI ने कहा मौजूदा कैश को ध्यान में रखते हुए बैंक को निर्देश दिया गया है कि वह किसी भी जमाकर्ता को बचत खाते, चालू खाते या किसी अन्य खाते से धन निकालने की अनुमति न दे. हालांकि, बैंक को लोन को जमा राशि के खिलाफ समायोजित करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि यह RBI के जारी निर्देशों के अनुसार हो. इसके अलावा बैंक वेतन किराया और बिजली बिल जैसी जरूरी चीजों पर खर्च कर सकता है.
बता दें कि आरबीआई जांच के बाद बैंक को किसी तरह की राहत देता है, तो ग्राहक अपने पैसे निकाल सकेंगे. ऐसा न होने की सूरत में जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि पर 5 लाख रुपये तक का बीमा क्लेम मिल जाएगा. यह क्लेम डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन से मिलेगा.
