न्यूजफ्लिक्स भारत ब्यूरो | नालागढ़ :
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश नालागढ़ में अभय मंडयाल की अदालत ने हिट एंड रन मामले में एक आरोपित को सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2013 में सरकार वर्सिज अश्विनी कुमार चला हुआ था। तथ्यों की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी ने बताया कि हिट एंड रन मामले के तहत अश्विनी कुमार पुत्र सरवन कुमार निवासी गांव ढेला डाकघर गुरूमाजरा तहसील बद्दी जिला सोलन को सात साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। चंदेल ने बताया कि 15 मई 2013 की मध्य रात्री को दोषी अश्विनी कुमार शराब का अत्याधिक नशा करके टाटा 407 टैंपू नंबर एचपी 12ई-5115 को लापरवाही के साथ तेज रफ्तारी से चलाते हुए बद्दी बरोटीवाला सड़क नजदीक पुलिस थाना बद्दी पर पहुंचा तो उसी समय आरक्षी सुमित सेन जो प्रथम पुलिस आरक्षित वाहिनी वनगढ़ में तैनात था तथा हाल में ही पुलिस बैरियर बद्दी पर अस्थाई डयूटी पर तैना था, बावर्दी अपनी डयूटी के लिए अपनी स्कूटी नंबर एचपी33ए-4118 पर सही दिशा में जा रहा था। उस दौरान दोषी टैंपू चालक अश्विनी कुमार ने नशे में टैंपू को लापरवाही से चलाते हुए गलत दिशा में जानकार स्कूटी चालक सुमित सेन को टक्कर मार दी और टैंपू को लेकर वह मौके से फरार हाे गया। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि इससे हादसाग्रस्त स्कूटी के टूकड़े टूकड़े हो गए तथा मृतक सुमित सेन की कारवाइन राइफल भी हादसा में क्षतिग्रस्त हो गई थी। दोषी टैंपू चालक अश्विनी के मेडिकल परीक्षण के समय चिकित्सा अधिकारी द्वारा आरोपित द्वारा हादसा हादसे के समय भारी मात्रा में शराब के सेवन के किए जाने की पुष्टि की गई थी। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कई धाराओं में कार्रवाई शुरू की।
अब नालागढ़ अदालत ने इस मामले में सभी गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर दोषी टैंपू चालक अश्विनी कुमार को हिट एंड रन 304 ए के तहत सात साल के कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त दोषी अश्विनी को एमवी एक्ट की धाराओं के तहत दो माह 15 दिन की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है।