Himachal

हिमाचल के सोलन में नशा तस्करी में शामिल आरोपी की 43 लाख रुपये की अवैध संपत्ति जब्त

हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। थाना धर्मपुर में वर्ष 2018 में दर्ज NDPS एक्ट के पुराने मामले में आरोपी धनी राम के खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर करीब 43 लाख रुपये की अवैध संपत्ति को जब्त/फ्रीज़ किया गया है। जानकारी के अनुसार, 22 अगस्त 2018 को थाना धर्मपुर पुलिस ने आरोपी धनी राम (62 वर्ष, निवासी जाडली) को गिरफ्तार किया था।

आरोपी के कब्जे से 736 ग्राम चरस, 82 ग्राम अफीम और 1 लाख रुपये नकद बरामद किए गए थे। उस समय धारा 18 और 20 NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।वित्तीय जांच में पता चला कि आरोपी लंबे समय से चरस और अफीम की तस्करी में लिप्त था। अवैध आय से उसने अपने पुत्रों के नाम दो एलएमवी वाहन और एक टिप्पर खरीदे, जबकि वैध स्रोत से कोई आय नहीं थी। इसी अवैध कमाई से अर्जित लगभग 43 लाख रुपये की संपत्ति को अब पुलिस ने सीज कर दिया है।

धनी राम वर्तमान में थाना कुनिहार के तहत जेल में बंद है। उसके कब्जे से हाल ही में 1.622 किलो चरस और 1.624 किलो अफीम बरामद हुई थी। इसी मामले में वित्तीय जांच के तहत 6.34 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है, जिसकी पुष्टि सक्षम प्राधिकारी, नई दिल्ली द्वारा की गई है। सोलन पुलिस ने बताया कि नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पिछले सवा साल में NDPS एक्ट के तहत कुल 39 आरोपियों की 15.60 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है।