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15 साल से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट नियम बदले, नई फीस और तत्काल शुल्क लागू

विदेश मंत्रालय (MEA) ने पासपोर्ट से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किए हैं। पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 को 15 सितंबर को आधिकारिक गजट में प्रकाशित किया गया, जिसके बाद ये नए नियम लागू हो गए। संशोधन का एक प्रमुख हिस्सा 15 साल से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट की वैलिडिटी से संबंधित है।

नए नियमों के मुताबिक, 15 साल से कम उम्र के बच्चे को जारी 36-पेज के सामान्य पासपोर्ट की वैधता पांच साल या बच्चे के 18 वर्ष की आयु पूरी करने तक होगी। इनमें से जो अवधि पहले पूरी होगी, वही पासपोर्ट की वैलिडिटी मानी जाएगी। पासपोर्ट सेवाओं की फीस में भी बदलाव किया गया है। आधिकारिक पासपोर्ट सेवा पोर्टल के अनुसार, 36-पेज के सामान्य पासपोर्ट के लिए 2,500 रुपये और 60-पेज के पासपोर्ट के लिए 3,500 रुपये शुल्क निर्धारित है। नाबालिगों के लिए 36-पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 1,750 रुपये है। तत्काल सेवा लेने पर 2,500 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

वयस्कों के लिए तत्काल शुल्क भी 2,500 रुपये है। ऐसे में 36-पेज वाले पासपोर्ट की तत्काल फीस 5,000 रुपये और 60-पेज वाले पासपोर्ट की फीस 6,000 रुपये हो जाती है।सरकार ने आठ साल तक के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों की नई पासपोर्ट आवेदन फीस पर 10 प्रतिशत की छूट जारी रखी है। हालांकि, यह छूट पासपोर्ट दोबारा जारी कराने के आवेदन पर लागू नहीं होगी।