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1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना होगा महंगा, 14 साल बाद बढ़ी फीस

अगर आप नया पासपोर्ट बनवाने या पुराने पासपोर्ट को रिन्यू कराने की योजना बना रहे हैं, तो 1 जुलाई से आपको पहले की तुलना में अधिक शुल्क देना होगा। केंद्र सरकार ने करीब 14 वर्षों बाद पासपोर्ट फीस में संशोधन किया है। विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा जारी नए नियमों के अनुसार, सामान्य श्रेणी में 36 पेज का नया या रिन्यू किया गया पासपोर्ट अब 2,500 रुपये में मिलेगा, जबकि तत्काल सेवा के तहत इसकी फीस 5,000 रुपये होगी। पहले इसके लिए क्रमशः 1,500 और 3,500 रुपये देने पड़ते थे।

इसी तरह 60 पेज वाले पासपोर्ट की फीस भी बढ़ा दी गई है। सामान्य श्रेणी में इसकी कीमत अब 3,500 रुपये और तत्काल सेवा में 6,000 रुपये होगी। पहले यह शुल्क क्रमशः 2,000 और 4,000 रुपये था। खोए, चोरी हुए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट को दोबारा जारी कराने के लिए भी अधिक शुल्क देना होगा। 36 पेज के पासपोर्ट के लिए सामान्य श्रेणी में 5,000 रुपये और तत्काल में 7,500 रुपये, जबकि 60 पेज वाले पासपोर्ट के लिए सामान्य श्रेणी में 6,000 रुपये और तत्काल में 8,500 रुपये निर्धारित किए गए हैं।

18 वर्ष से कम आयु के आवेदकों के लिए भी नई फीस लागू होगी। नाबालिगों के 36 पेज के नए या रिन्यू पासपोर्ट की फीस सामान्य श्रेणी में 1,750 रुपये और तत्काल सेवा में 4,250 रुपये तय की गई है। वहीं, खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के पुनः जारी होने पर सामान्य श्रेणी में 4,250 रुपये और तत्काल में 6,750 रुपये देने होंगे।

विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि नई फीस 1 जुलाई या उसके बाद जमा किए गए सभी पासपोर्ट आवेदनों पर लागू होगी। हालांकि, भारत में जारी होने वाला इमरजेंसी सर्टिफिकेट पहले की तरह निशुल्क रहेगा। वहीं, विदेश में इसके लिए 15 अमेरिकी डॉलर शुल्क लिया जाएगा। पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC) और अन्य संबंधित सेवाओं की फीस में भी संशोधन किया गया है।